गुरुवार, 9 जुलाई 2020

अपाहिज व्यक्तियों के लिए कानून

Tax saving tips for handicapped or chronically suffering people in Germany.

क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अपाहिज है या लंबे समय से बीमार है या उसको कोई रोग है या आपके बच्चे को कोई स्वास्थ्य-सम्बंधित तकलीफ़ है तो यह सूचना आपके लिए टैक्स सम्बंधित बहुत लाभकारी हो सकती है।

ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਿਜ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਲੋਕ ਟੇਕਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪੜੋ ਵੇਰਵਾ.

शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अक्षमता

जर्मनी की सामाजिक नियमावली की धारा 2 के पैरा 1(§2 Abs. 1 SGB IX) अनुसार कोई व्यक्ति तब अपाहिज कहलाया जाता है, „जब उसकी शारीरिक क्षमता, मानसिक योग्यता और आत्मिक तन्दुरूस्ती में उसकी उमर के लोगों की सामान्य दशा से छ महीने से अधिक का अन्तर हो और इस कारण वह समाजिक जीवन में भाग लेने में अशक्त हों“। धारा 2 के पैरा 2 (§2 Abs. 2 SGB IX) अनुसार वे लोग अति-अपाहिज माने जाते हैं जिनको अपाहिज केन्द्रों (Versorgungsamt) द्वारा अपाहिजता श्रेणी (Grad der Behinderung, GdB) कम से कम 50% प्रदान की गई है, इसका मतलब है कि उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक योग्यता और आत्मिक तन्दुरूस्ती उस उमर के सामान्य लोगों 50% कम है। इस प्रकार अपाहिज लोगों को सरकार द्वारा कई विशेष अधिकार प्रदान किए गये हैं जिनसे उनकी अपाहिजता की क्षति का नौकरी या समाजिक जीवन में सन्तुलन किया जा सके। इसके अतिरिक्त अपाहिज-कार्ड (Behindertenausweis) में लगे विशेष चिन्हों (Merkzeichen) द्वारा पता चल सकता है कि उस व्यक्ति को किस प्रकार की अक्षमता है और किस प्रकार के लाभ मिल सकते है, जैसे कार-पार्किंग में या टैक्स भरने में छूट।

अपाहिज-कार्ड क्या होता है?

यह कार्ड आपको तब मिल सकता है अगर आप छ महीने से अधिक किसी रोग से पीड़ित हैं और उस रोग के कारण आप समाजिक जीवन और रोज़मर्रा के कार्य पूरे करने में अक्षम है।

इस कार्ड के क्या लाभ हैं?

अगर अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) द्वारा आपकी रोग-संबधित अक्षमता 50% सिद्ध की गई है तो आपको निम्नलिखित सहूलियतें प्रदान हो सकती हैं:
  • टैक्स भरने में छूट
  • सार्वजनिक परिवहन में किराये से छूट /रियायत
  • रहने के मकान पर रियायत
  • कार्य-स्थल पर अपाहिज कानून द्वारा व्यवसाय में सहूलते
यह कार्ड इस बात का कानूनी सबूत है कि आप अपाहिज हैं और किसी रोग से पीड़ित हैं। अपाहिजता श्रेणी (Grad der Behinderung, GdB) से अपाहिजता का अनुमान लगाया जा सकता है।

अपाहिज-कार्ड में उपलब्ध विशेष चिन्ह (Merkzeichen)

aG का अर्थ है चलने में असामान्य कठिनता Bl का अर्थ है अंधा G का अर्थ है चलने में कठिनता GI का अर्थ है बहरा H का अर्थ है सहायता की आवश्यकता है B का अर्थ है सदा कोई साथ होना चाहिए RF का अर्थ है रेडियो और टीवी शुल्क से छूट

विशेष चिन्हों द्वारा असुविधा का सन्तुलन


  • BI, H, aG: कार-टैक्स (Befreiung von Kfz Steuer) की छूट और कार-बीमा (Beitragsnachlass bei Kfz-Haftpflicht) में रियायत
  • G, aG, H, Bl: परिवहन साधनों के किराये में छूट (Freifahrtberechtigung im öffentlichen Nahverkehr)
  • G: नौकरी-स्थल पर पहुंचने के लिए या रोग सम्बंधित यात्रा के लिए हर कि.मी. के लिए पैसे मिल सकते हैं (Kfz-Kosten)
  • B: इस चिन्ह के साथ अपाहिज व्यक्ति किसी को परिवहन साधनों में (बस, ट्रैम, एस-बॉन) अपने साथ निशुल्क ले जा सकता है। कई एयरलाइने जैसे लुफ़्थांज़ा अपाहिज के साथ जाने वाले यात्री (Begleitperson) को निशुल्क ले जाते है, वैसे ही जर्मन रेल में (Deutsche Bahn) में भी साथ जाने वाले यात्री (Begleitperson) बिना किराया भरे साथ जा सकते है।
अधिकतर अपाहिज व्यक्ति भी घर से 50 किमी तक की दूरी तक यात्रा बिना किराये से की जा सकती है। इसके लिए कार्ड जारी करने वाले अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) द्वारा सार्वजनिक परिवहन में सफ़र करने के लिए एक कूपन (Wertmarke für Freifahrt) जारी किया जाता है जिससे आप मुफ़्त में या थोड़े पसों से सफ़र कर सकते हैं। या कार होने पर € 0.30 / किमी के लिए प्रदान किए जाते है। बिना सबूत पेश किए 3000 km तक टैक्स ऑफ़िस से स्वीकार किया जाता है, इसका मतलब है कि साल में 3000 km x e 0.30 = € 900,- छूट मिल सकती है। साल में 3000 km से अधिक होने पर आपको सबूत देना होगा कि यात्रा रोगी के साथ की गई और इसके लिए कापी (Fahrtenbuch) में हर यात्रा आरम्भ करने से पहले और उसके अन्त में कि. मी. लिखने होंगे और यात्रा का कारण लिखना होगा। यह कि. मी. लिखने की कापी (Fahrtenbuch) आप किसी भी कापी की दुकान में खरीद सकते हैं। अगर रोगी या अपाहिज व्यक्ति किसी म्यूजियम, सिनेमा या अन्य सांस्कृतिक स्थल में जाना चाहे तो अधिकतर साथ जाने वाले की टिकट मुफ़्त होती है। ध्यान रहे कि टिकट काउंटर पर यह पूछना न भूले।RF रेडियो और टीवी की फ़ीस न भरने के लिए समाज-कल्याण कार्यालय (Sozialamt) में जाकर फ़ार्म ले आयें और इसे भर के भेज दें।टेलीकॉम (Telekom) से फ़ोन के बिल में भी रियायत पाने की अर्जी करना न भूले।

अपाहिज को नौकरी से नोटिस देने में कानूनी बाधा

इस नियमावली का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि किसी को उसकी अक्षमता के कारण नौकरी से नोटिस नही दिया जा सकता। पर ध्यान रहे: शारीरिक, मानसिक और आत्मिक अक्षमता के कारण नौकरी मिलना भी कोई आसान बात नही। अधिकतर कंपनियों के मालिक अपाहिज व्यक्ति को नौकरी देने से हिचकाते हैं और अपाहिज को नौकरी पर न रखने के कारण सरकार द्वारा लगाया कानूनी कर भरने को तैयार होते हैं।

ओवर-टाइम

अगर अपाहिज व्यक्ति अपनी बीमारी के कारण ओवर-टाइम पर काम नही कर सकते तो वे इस बारे में अर्जी कर सकते है तथा उन्हें ओवर-टाइम पर नही लगाया जा सकता।

वार्षिक अवकाश

अपाहिज कर्मचारी को सालाना अवकाश के 5 दिन अधिक मिलते हैं।

टैक्स कटौती में रियायत (Steuerermäßigung bei Behinderung)

अर्जी करने पर अपाहिज व्यक्ति को आय-कर दफ़्तर (Finanzamt) से टैक्स भरने में काफ़ी छूट की जाती है। वह बीमारी सम्बंधित अधिकतर खर्च टैक्स में से कटवा सकते है। कटौती करने की अनुमित रकम को आयकर-कार्ड (Lohnsteuerkarte) में दर्जित करवाया जा सकता है। अपाहिजता की फ़ीसदी अनुसार रियायत होगी।

विशेष चिन्ह (Merkzeichen)

अपाहिजता की फ़ीसदी के साथ-साथ आप अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) में अर्जी कर सकते हैं कि आपको अपाहिज-कार्ड पर विशेष चिन्ह भी लगा कर दिए जायें। कौन से विशेष चिन्ह का आपको अधिकार है यह आपकी बीमारी और अपाहिजता की फ़ीसदी (Grad der Behinderung) पर निर्भर करता है। बच्चों के लिए यहां विशेष नियम लागू हैं।

बच्चों के लिए विशेष नियम

बच्चों के लिए H और B के चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह चिन्ह बच्चों को तब दिए जाते है अगर बच्चे बिना सहायता से रोज़मर्रा के कार्य पूरा करने में अक्षम हैं।

आय-कर में कटौती (Pauschalbetrag - Außergewöhnliche Belastung)

अपाहिज बच्चे के लिए माता-पिता को आय-कर भरने में बहुत छूट मिलती है। H चिन्ह पाने से माता-पिता वार्षिक कर की रकम से 3700,- यूरो की कटौती कर सकते हैं।G, aG और H चिन्ह पाने से माता-पिता बच्चे के साथ किए हर सफ़र पर आय-कर में से 0.30 यूरो/कि.मी. कटवा सकते हैं, चाहे बच्चे को डाक्टर, स्कूल, अस्पताल, छुट्टीयों आदि में ले जाना हो।इसके अतिरिक्त अपाहिजता की फ़ीसदी (Grad der Behinderung, GdB) अनुसार नीचे लिखी रकमों की छूट (Pauschalbetrag) मिल सकती है: 25% - 30% € 310,- 35% - 40% € 430,- 45% - 50% € 570,- 55% - 60% € 720,- 65% - 70% € 990,- 75% - 80% € 1060,- 85% - 90% € 1230,- 95% - 100% € 1420,- विशेष चिन्ह H और Bl होने पर € 3700,- की रकम टैक्स में से रियायत दी जाती है। अगर आपके टैक्स की रकम इस से कम है तो बाकी बची रकम आपको टैक्स ऑफ़िस (Finanzamt) से वापिस दी जाई है इसका मतलब है कि आपको अपाहिज्ता के कारण टैक्स रिटर्न करने के बाद राशि वापिस मिल सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोग है तो सब से पहले अपाहिज-कार्ड (Behindertenausweis) बनवाने की अर्जी करें। कार्ड मिलने पर टैक्स ऑफ़िस (Finanzamt) से पूछ कर आप आय-कर-टैक्स कार्ड (Lohnsteuerkarte) में अपाहिजता की फ़ीसदी अनुसार कर-मुक्त करने की रकम दर्ज करवा सकते है। इससे आपकी मासिक आय में से शुरू से ही टैक्स कम काटा जाएगा या यह रकम टैक्स रिटर्न के समय आपको वापिस मिल जाएगी। जर्मनी में टैक्स ऑफ़िस (Finanzamt) का फ़र्ज़ है कि आपको वहां से सही और आपके हित में ठीक सूचना दी जाए। इसलिए बिना डर के टैक्स ऑफ़िस (Finanzamt) में फ़ोन कर के सूचना ले या चर्टेड एकाउंटेंट से राय लें।

ध्यान रहे अगर किसी को कोई रोग या अपाहिजता है तो टैक्स रिटर्न भरना न भूलें। यह टैक्स ऑफ़िस (Finanzamt) से नकद पैसे पाने के समान है।


  • विशेष चिन्ह H होने पर आपको वार्षिक €924,- पाने का हक है जिस से आप किसी को घरेलू काम में सहायता पाने के लिए (जैसे नौकरानी) (Haushaltshilfe) रख सकते हैं।
  • इसके साथ-साथ विशेष चिन्ह H होने पर आपको वार्षिक €924,- पाने का भी हक है अगर रोगी की घर में देख-भाल (Pflegepauschalbetrag) की जाती है। रोगी की देख-भाल का कार्य परिवार का कोई भी सदस्य या रिश्तेदार कर सकता है जैसे मां/बाप, बेटा-बेटी, दादा/दादी आदि। टैक्स रिटर्न के समय उस व्यक्ति का नाम देना होगा।

अपाहिज-कार्ड कहां से मिल सकता है?

अपाहिज-कार्ड पाने के लिए आपको अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) में अर्जी करनी होगी। अर्जी करने से पहले आप अपने डाक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं। डाक्टर आपको आवश्यक मेडिकल कागज़ात दे देंगे जिन्हे आप अपनी अर्जी के साथ भेज सकते हैं। इसके बाद आपको अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) से एक फ़ार्म भेजा जाएगा या यह फ़ार्म आप समाज-कल्याण कार्यालय (Sozialamt) में जाकर खुद ले सकते हैं। यह फ़ार्म आप भर के वापिस भेज दें। फ़ार्म में आपको भरना होगा कि आप अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) को अधिकार देते हैं कि वे आपके डाक्टर से आपकी बीमारी बारे सूचना ले सकें। ध्यान रहे कि आप हर बीमारी बारे पूरी सूचना दें और समस्त डॉक्टरों के नाम लिखे जिनके पास आप जा चुके हैं। फ़िर उनसे आपकी फ़ाइल मंगाई जाती है। जितनी अधिक सूचना कार्यालय के पास होगी उतनी अधिक संभावना होगी कि आपको अपाहिजता की फ़ीसदी अधिक मिल सके। कुछ हफ़्तों बाद आपको अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) से जवाब मिलेगा कि आपको अपाहिज-कार्ड (Behindertenausweis) मिलने का अधिकार है या नही और आपकी अपाहिजता की फ़ीसदी (Grad der Behinderung) कितनी है। अगर आपकी बीमारी के कारण आपको कार्ड पाने की अधिकार है तो आपको कार्ड पत्र के साथ ही भेजा जाता है।

अपाहिजता की फ़ीसदी किस प्रकार सिद्ध की जाती है?

आपकी समस्त डॉक्टरी फाइलों का निरीक्षण एक मेडिकल विशेषज्ञ द्वारा करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो रोज़मर्रा के कार्य आप करने में असमर्थ है उन पर ध्यान दे कर यह फ़ीसदी सिद्ध की जाती है। यह भी हो सकता है कि कोई मेडिकल विशेषज्ञ आपके घर आकर देखे कि आप क्या कार्य करने में असमर्थ है और इस बारे सवाल करें। अधिकतर यह बच्चों के केस में किया जाता है।

अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) के फ़ैसले खिलाफ़ अपील कैसे की जाए?

अगर आप समझते है कि यह फ़ैसला आपके हित में नही हुआ या आपको अपाहिजता की फ़ीसदी अधिक मिलनी चाहिए या आपको विशेष चिन्ह (Merkzeichen) आपकी बीमारी अनुकूल नही मिले तो आप इस फ़ैसले के खिलाफ़ अपील कर सकते हैं। इस के लिए आप अपाहिज केन्द्र (Versorgungsamt) को इस बारे एक पत्र लिख कर अपने कारण बता दें। इसके बाद जिला कार्यालय से जांच की जाती है तथा आपको पत्र द्वारा इसका नया फ़ैसला भेजा जाता है।

अदालत में इस फ़ैसले के खिलाफ़ केस कैसे किया जाए?

अगर आप समझते हैं कि जिला कार्यालय का फ़ैसला भी आपके हित में नही हुआ तो आप इसके खिलाफ़ अपने निवास-स्थान की अधिकृत समाज-कल्याण अदालत (Sozialgericht) में केस कर सकते हैं या किसी वकील द्वारा यह केस करवा सकते हैं। अगर आपके पास वकील लेने के लिए आर्थिक साधन नही हैं तो आप केस चलाने के लिए कानूनी सहायता (Prozeßkostenhilfe) पाने की अर्जी कर सकते है। यह कानूनी सहायता (Prozeßkostenhilfe) आपके वकील द्वारा की जा सकती है या आप लोकल अदालत (Amtsgericht) में जाकर इसकी अर्जी कर सकते हैं।

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